सरकार की कोशिश से ट्रांसजेंडर भी चुन सकेंगे थर्ड जेंडर का ऑप्शन

नई दिल्ली : केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई है, जिसके बाद समलैंगिक थर्ड जेंडर का ऑप्शन चुन सकेंगे। बुधवार को कैबिनेट द्वारा द ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल 2016 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। सरकार का मानना है कि इस बिल के जरिए समलैंगिको को उनका हक मिल सकेगा।

बीते वर्ष राज्यसभा में सांसद तिरुची शिवा ने इसे एक प्राइवेंट मेंबर बिल के तौर पर पास करवाया था। सरकार द्वारा उठाय गया यह कदम इस कम्युनिटी के एक बड़ा कदम है। इससे इन्हें नौकरी से लेकर शिक्षा सभी जगह लाभ होगा। इससे इनके साथ होने वाले भेदभाव में भी कमी आएगी। इस बिल के पारित होने के बाद इन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

उनके लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पद्धति भी तैयार की जाएगी। अब तक ये कानूनी रुप से सजेंडर कैटेगरी में शामिल नहीं थे, जिसके कारण उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा से वंचित रहना पड़ता था। इस बिल को 24 अप्रैल 2015 को सदन में मंजूरी मिली थी, लेकिन इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका।

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