तीन तलाक पर मिलेगी तीन साल की सजा

तीन बार तलाक तलाक बोलकर शादी के रिश्ते को तोड़ने पर दोषी व्यक्ति को जेल की हवा खाना पड़ेगी. असल में ये इसलिए है क्योकि केंद्रीय सरकार ने तीन तलाक पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. जिसे शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी की जा रही है. इस बिल के तहत एक बार में तीन बार तलाक बोलकर तलाक देने वालों को तीन साल कि सजा होगी. इसके साथ ही सरकार द्वारा तैयार किये गए इस ड्राफ्ट में इस अपराध को गैरजमानती भी रखा गया है. हालांकि ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ कर पूरे देश में लागु होगा. गौरतलब है कि बीते कुछ महीने पहले ही तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक साथ तीन तलाक बोल कर शादी खत्म करने पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी जिसमे केंद्र सरकार को आदेश दिया गया था कि वह इस मामले में नया कानून बनाए.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से भी इस बिल पर उनकी राय मांगी है. उल्लेखनीय है कि कुछ समय तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं की ओर से मसौदा केंद्र सरकार को भेजने की बात सामने आई थी.

क्या है इस बिल में

इस शीत सत्र में ही, तीन तलाक पर कानून  सिर्फ तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत पर लागू  होगा ये कानून विधेयक का नाम होगा 'द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट इन मैरेज एक्ट गुजारा भत्ता तय करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा क़ानून लागु होते ही पूरी तरह गौरकानोनी हो जायेगा तीन तलाक   

 

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