अवैध परिवहन में लगे वाहनों और खनिजों के राजसात के अधिकार अब कलेक्टर को

उज्जैन। खनिज साधन विभाग ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम-1996 में संशोधन किया है। संशोधन आज से लागू हो गया है। संशोधन के बाद प्रदेश में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम पर और अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई हो सकेगी।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम में अवैध उत्खनन, परिवहन के प्रकरणों में समझौता राशि वसूल कर प्रशमन किये जाने के प्रावधान थे। यदि आरोपी द्वारा प्रशमन के लिये सहमति नहीं दी जाती थी, तब उसे संबंधित जिला कलेक्टर नियमों के तहत दण्डित नहीं कर सकते थे।

खनिज साधन विभाग द्वारा नियमों में किये गये संशोधन के बाद खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों में दण्ड दिये जाने के अधिकार कलेक्टर को दिये गये हैं  संशोधन के बाद अवैध उत्खनन, परिवहन के प्रकरणों में पहली बार प्रकरण प्रकाश में आने पर अवैध रूप से उत्खनित अथवा परिवहित खनिज की प्रचलित रॉयल्टी का 30 गुना, दूसरी बार रॉयल्टी का 40 गुना, तीसरी बार रॉयल्टी का 50 गुना और चौथी बार रॉयल्टी का 70 गुना दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। इसी प्रकार अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों में समझौते किये जाने के प्रावधान किये गये हैं।

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