आप के 21 विधायकों के मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब माँगा

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार में ‘आप के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर चल मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने आयोग से को यह बताने के लिए ‘आप विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर चल रही सुनवाई को बंद करने पर उनका अभिमत माँगा है. जस्टिस इंद्रमीत कौर ने ‘आप के 12 विधायकों की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है जिसमे आयोग को 21 नवंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है.

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व हाईकोर्ट ने 4 अगस्त को भी ‘आप विधायक अल्का लांबा व अन्य की याचिका पर आयोग से जवाब मांगा था. विधायकों ने चुनाव आयोग में चल रहे इस मामले को बंद करने की मांग की है. विधायकों का कहना है कि हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने को असंवैधानिक करार देकर उन्हें हटाने का निर्णय दिया था. चूंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के सरकार के फैसले को ही अवैध ठहराया था, तो ऐसे में आयोग के समक्ष सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर चल रही सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है.

गौरतलब है कि ‘आप विधायकों ने पहले चुनाव आयोग में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के गत वर्ष के निर्णय का हवाला देते हुए उनके खिलाफ सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. जिसे आयोग ने खारिज कर प्रशांत पटेल की शिकायत पर आगे भी सुनवाई करने का निर्णय लिया था.

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