मोदी सरकार देगी देश में किन्नरों को समान अधिकार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही किन्नरों को देश में दुसरे जेंडर्स की तरह सामान अधिकार देने की और विचार कर रही है. सतरकर द्वारा इस सिलसिले में एक कैबिनेट पत्र मंत्रियो के समक्ष रखा गया है. जिसमे सरकार द्वारा मेल और फीमेल के बाद थर्ड जेंडर के तौर पर ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने की बात कही गयी है. सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी केटेगरी में शामिल किया जा सकता है.

फ़िलहाल देश में 5 लाख ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई कानून नहीं है. जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर्स को सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई खास कानून नहीं होने की वजह से उन्हें अपनी पहचान छुपा कर सरकारी फॉर्म में मेल या फीमेल भरना पड़ता है. 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर्स को 'थर्ड जेंडर' सम्भोदित किया गया था. 

डीएमके सांसद तिरुछी सिवा द्वारा राज्यसभा में बिल पेश करते हुए ट्रांसजेंडर को देश में सामान अधिकार दिलाने की मांग की गयी थी. जिसके बाद सरकार द्वारा बिल पास करते हुए कानून बनने का वादा किया गया था. वही 2013 में पहली बार चुनाव आयुक्त ने ट्रांसजेंडर्स को वोटिंग कार्ड दिए गए थे. सरकार द्वारा सम्बंधित कानून लागू करने के बाद देश के करीब 5 लाख ट्रांसजेंडर्स को सम्मान मिल सकेगा. साथ ही यह लोग जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस और वेलफेयर स्कीम्स का भी लाभ ले सकेंगे. 

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