गैस सब्सिडी के लिए जरुरी होगी टैक्स जानकारी

देश में गैस सब्सिडी को लेकर कई तरह के बदलाव देखने को मिले है. इस मामले में अब हाल ही में यह कहा गया है कि यदि आप सब्सिडी लेना चाहते है तो इसके लिए आपको एलपीजी डीलर को इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी देना होगी. गौरतलब है कि सरकार की महत्वकांशी योजना "गिव इट अप" अधिक कामयाब नहीं हुई है.

जिसको लेकर अब सूरत में पेट्रोलियम मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से मंत्रालय को इनकम टैक्स एक्ट के तहत आईटीआर के तहत रिसीवर बनाए. इसके अंतर्गत यह कहा जा रहा है कि जिन लोगो का वार्षिक वेतन 10 लाख से अधिक है उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाए.

इस मामले में यह बात भी सामने आई है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा बीते हफ्ते में सीबीडीटी को एक पत्र लिखा गया था कि एलपीजी उपभोक्ताओं की टैक्सेबल इनकम की जानकारी रसोई गैस पर सब्सिडी लागू करने को लेकर काफी महत्वपूर्ण है. इसके जरिए उच्च आय वर्ग के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा.

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