सबरीमाला में प्रवेश करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे राज्य सरकार- सुप्रीम कोर्ट

कोच्ची: शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 जनवरी को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दोनों महिलाओं को उचित सुरक्षा मुहैया करवाए. इससे पहले सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करके इतिहास रचने वाली दोनों महिलाओं (कनकदुर्गा और बिंदु)ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल की थी. उन्होंने इस याचिका में कहा था कि राज्य में हिंसा और विरोध प्रदर्शन से उनकी जान को खतरा है, इसके लिए अदालत से सुरक्षा की मांग की थी. 

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केरल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक नोट में कहा गया है कि 10 से 50 वर्ष के मध्य की 51 महिलाओं ने अभी तक सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर लिया है. उल्लेखनीय है कि मंदिर में प्रवेश करने वाली 44 वर्षीय कनकदुर्गा ने अपनी सास पर कथित रूप से हमला करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि मंगलवार सुबह जब वे वापिस घर लौटी तो उनकी सास ने कथित रूप से उनके सिर पर वार किया था. इसके बाद कनकदुर्गा को पेरिनथलमन्ना अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करा दिया गया था.

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आपको बता दें कि इससे पहले सबरीमाला मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 44 वर्षीय कनकदुर्गा और 40 वर्षीय बिंदु ने भगवान अयप्पा स्वामी के मंदिर में दो जनवरी को प्रवेश किया था. कनकदुर्गा सिविल सर्विस में कर्मचारी हैं, वहीं बिंदु केरल के कन्नूर यूनिवर्सिटी में लेकचरर हैं, दोनों महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के बाद से लगातार धमकियां मिल रही हैं.

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