अतिक्रमण हटाने गई महिला अधिकारी की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

शिमला : सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने अवैध निर्माण को ढहाने के काफिले के साथ गई एक महिला सहायक टाउन ऐंड कंट्री प्लानर की गोली मारकर हत्या कर देने का मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह इस तरह की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है. गुरुवार को कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी. कोर्ट ने कहा कि लोग अगर इस तरह मारे जाते रहे तो वह आदेश पारित कर सकता है. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वह इस तरह की गंभीर घटना को अनदेखा नहीं कर सकता है. कोर्ट ने अफसर को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सरकार पर भी सवालिया निशान लगाए है.

गोरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई होटलों एवं रिसॉर्ट्स में अवैध निर्माण को ढहाने के लिए 17 अप्रैल को आदेश दिया था .इसी के चलते अवैध निर्माण को ढहाने के काफिले के साथ गई एक महिला सहायक टाउन ऐंड कंट्री प्लानर की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है. मामला हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का है, जहा मंगलवार को एक अवैध ढांचे को तोड़ने के गई महिला सहायक टाउन ऐंड कंट्री प्लानर की गेस्ट हाउस के मालिक ने गोली मारकर हत्या कर दी जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया.

पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार धरमपुर इलाके में कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की, तभी काफिला जब नारायणी गेस्ट हाउस तक पंहुचा तो उसके मालिक विजय कुमार ने कथित तौर पर हवा में दो चक्र गोलियां दागीं जिनमे से एक गोली शैल बाला को लग गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. मजदूर गुलाब सिंह के पेट में एक गोली लगी और वह घायल हो गया. इस दौरान बिजली विभाग के एक उपप्रखंड अधिकारी, संजय नेगी बाल-बाल बच गए। जिला प्रशासन के अधिकारी कसौली इलाके में 13 होटलों एवं रिसॉर्ट्स में अवैध निर्माण ढहा रहे थे, और इसी दौरान यह घटना घटी.' मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारी के निधन पर शोक जताया है और कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के अनुसार, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, 'राज्य में किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा.' 

 

अतिक्रमण हटाने गई महिला अधिकारी की गोलीमार कर हत्या

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