जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 35 A पर जल्द सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने से सम्बंधित अनुच्छेद 35 (ए) पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई करने वाली है. याचिकाकर्ता 'वी द सिटीजन' के वकील ने मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की थी. कोर्ट ने कहा है कि, हम जल्द ही इस मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित करेंगे. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 35 (ए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने के बारे में चैम्बर में निर्णय लिया  जाएगा. 

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उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 35 (ए) जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष सुविधाएं और अधिकार प्रदान करता है. वकील बिमल रॉय जाड ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के सामने इस मामले का जिक्र किया है.उन्होंने गैर सरकारी संगठन 'वी द सिटिजन' की इस याचिका पर त्वरित सुनवाई का आग्रह किया और कहा है कि पहले अदालत ने इसे जनवरी के दूसरे हफ्ते में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था.

कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन गिरावट के साथ हुई बाजार की शुरुआत   शीर्ष अदालत ने गत वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 35(ए) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई, जनवरी 2019 तक के लिए टाल दी थी. आपको बता दें कि राष्ट्रपति के आदेश पर 1954 में संविधान में अनुच्छेद 35 (ए) को जगह दी गई थी. यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं देता है, वहीं दूसरी तरफ यही राज्य के बाहर के लोगों के इस राज्य में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति खरीदने पर पाबन्दी लगाता है.

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