सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के बैंक खाते फ्रीज़ करने पर गुजरात सरकार से माँगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के फ्रीज बैंक खातों को खोलने की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.

तीस्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल मे कहा कि, गुजरात पुलिस ने तीस्ता के दो निजी खातों के अलावा सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस संगठन का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया है, जबकि आरोप सबरंग ट्रस्ट पर लगे हैं. सबरंग का खाता भी फ्रीज है, वहीं गुजरात सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें याचिका की कॉपी नहीं मिली है.

जून में केंद्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ 'सबरंग ट्रस्ट' का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिससे अब उनका एनजीओ विदेशी चंदा हासिल नहीं कर सकेगा.

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