तमिलनाडु में किसानों की कर्ज माफ़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में किसानों का कर्ज माफ करने का आदेश दिया था. मद्रास हाईकोर्ट ने को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने जो कर्ज लिए हैं उन्हें माफ करने का आदेश दिया था.

बता दें कि इस योजना के तहत करीब 20 लाख किसान बैंक से लोन ले चुके है.मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेशित किया था कि वह सूखा प्रभावित इलाके के किसानों का कर्ज माफ करे. तमिलनाडु के किसानो ने दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब एक माह तक धरना प्रदर्शन किया था.किसान बढ़ते आत्महत्या के मामलों से चिंतित होकर कर्ज माफी के साथ राहत पैकेज मांग रहे थे.

उल्लेखनीय है कि इन किसानों के समर्थन में न केवल भारतीय किसान यूनियन आ गई थी, बल्कि जंतर-मंतर पर किसानों के समर्थन में कई नेता और दक्षिण भारतीय सिनेमा के सितारे भी पहुंचे थे. तब राहुल गांधी के अलावा मणिशंकर अय्यर और डीएमके सांसद कनिमोझी भी किसानों से मिलने गए थे.

यह भी देखें

खरीद-फरोख्त को लेकर तमिलनाडु विधानसभा में हंगामा, स्टालिन को किया बाहर

चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड में नौकरी चाहते है तो जल्द करें अप्लाई

 

Related News