सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईटी रिटर्न के लिए आधार अनिवार्य नहीं, PAN से भी हो सकता है दाखिल

नई दिल्ली : आधार कार्ड के मुद्दे पर शुक्रवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टेक्स रिटर्न के लिए आधार की अनिवार्यता को मंजूर नहीं किया है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों हैं उन्हें अपना आईटी रिटर्न भरते हुए यह बताना होगा. वहीं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, और पैन कार्ड है उनका पैन मान्य माना जाएगा. और वे लोग IT रिटर्न भर सकते हैं. हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आधार कार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पैन कार्ड के दोहरीकरण को रोकने पर भी ध्यान देने को कहा.

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत आयकर कानून की धारा 139एए की संविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. यह धारा नये बजट और वित्त कानून, 2017 में लागू की गई है.केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि पैन कार्ड के लिये आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के फैसले का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा देश में फर्जी पैन कार्ड के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिये किया गया है.पैन का कार्यक्रम संदिग्ध होने लगा था क्योंकि यह फर्जी भी हो सकता था जबकि आधार पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत व्यवस्था है. करीब दस लाख पैन कार्ड रद्द किये जा चुके हैं. जबकि 113.7 करोड आधार कार्ड जारी किये गये हैं लेकिन अभी तक इसके डुप्लीकेट होने का कोई मामलासरकार के सामने नहीं आया है.

बता दें कि अटार्नी जनरल ने आधार कार्ड को आतंकी गतिविधियों के लिये धन मुहैया कराने की समस्या ओर काले धन के प्रचलन पर अंकुश लगाने का एक प्रभावी तरीका बताया.जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने इससे पहले दलील दी थी कि धारा 139एए असंवैधानिक है और यह आधार कानून के साथ सीधे टकराव में है.बता दें कि सरकार ने पैन नंबर के साथ आधार का विवरण देना इस साल एक जुलाई से अनिवार्य कर दिया है.

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