चौटाला की पेरोल की अर्जी हुई खारिज, शिक्षक भर्ती घोटाले में काट रहे सजा

नई दिल्ली : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाई कोर्ट से 60 दिनों की पेरोल मांगी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे चौटाला ने यह आवदेन इलाज कराने के लिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को चौटाला और उनके बेटे की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यह तर्कसंगत नही है।  

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्वास्थय का हवाला देकर हाइ कोर्ट से पेरोल की मांग की जा सकती है। इसी आधार पर चौटाला ने अपने पोलियोग्रस्त पैरों के इलाज के लिए छुट्टी मांगी थी। इस आवेदन में बताया गया है कि 8 सितंबर को चौटाला ने चिकित्सा के आधार पर पैरोल के लिए तिहाड़ के जेल अधीक्षक से गुहार लगाई थी।

अर्जी में यह भी कहा गया है, कि ‘‘20 अक्टूबर को दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि उनकी पैरोल अर्जी 2010 के पैरोल के दिशा निर्देश को ध्यान में रखकर खारिज की जाती है। इस मामले में चौटाला और उनके बेटे समेत तीन आरोपी जेल में 10 साल की सजा काट रहे है।

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