SC से नहीं मिली हार्दिक को राहत, रहना होगा जेल में

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय के अहम निर्णय के कारण पटेल आरक्षण का नेतृत्व कर रहे नेता हार्दिक पटेल को तगड़ा झटका लगा है। इस दौरान यह बात सामने आई है कि न्यायालय ने गुजरात पुलिस को डेढ़ माह में अपनी जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि जांच पूर्ण होने के बाद हार्दिक फिर से याचिका दायर कर सकते हैं। हार्दिक पर भड़काऊ भाषण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था। 

मिली जानकारी के अनुसार भड़काऊ भाषण को लेकर गुजरात पुलिस द्वारा हार्दिक पटेल के विरूद्ध देशद्रोह का प्रकरण दर्ज किया था। जिसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। इस मामले में हार्दिक ने अपनी ओर से गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। यह याचिका खारिज हो गई थी। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

न्यायालय ने हार्दिक की याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिए कि पहले जांच कार्रवाई होने दीजिए इसके बाद न्यायालय इस मामले में सुनवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि हार्दिक पटेल ने अपने भाषणों में भावनाऐं भड़काई थीं। उन पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया गया था और पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी तक देने का आरोप लगा था। 

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