सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को बड़ा झटका, रथयात्रा को नहीं मिलेगी मंजूरी

नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पश्चिम बंगाल में रथयात्रा निकाले जाने की अनुमति देने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कहा है कि वो राज्य में बैठकें और रैलियां कर सकते हैं, किन्तु रथयात्रा नहीं निकाल सकते. हालांकि अदालत ने अपनी सुनवाई में ये बात भी कही है कि अगर रथयात्रा की योजना बदली जाती है, तो अदालत इस पर बिलकुल विचार करेगी.

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उल्लेखनीय है कि दिसंबर में भाजपा की पश्चिम बंगाल यूनिट ने पूरे राज्य में एक रथयात्रा निकालने की घोषणा की थी. प्रदेश की ममता सरकार ने यात्रा से कानून व्यवस्था को क्षति पहुँचने का हवाला देते हुए यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी. जिसके बाद भाजपा ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रथयात्रा पर ममता सरकार की रोक के खिलाफ याचिका लगाई थी. कलकत्‍ता उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने भाजपा की प्रदेश इकाई को रथयात्रा की अनुमति दे दी थी. लेकिन बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने सिंगल बैंच के फैसले को पलट दिया था.

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आपको बता दें कि भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई आगामी लोकसभा चुनावों से पहले पूरे राज्य में रथयात्रा निकालना चाहती थी. भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि, राज्य में शांतिपूर्ण यात्रा निकालने का अधिकार संविधान उसे देता है और ममता सरकार राजनीतिक बदले के चलते इसे रोक रही है. वहीं ममता सरकार रथयात्रा से प्रदेश में शान्ति भंग होने का दावा कर रही हैं.

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