नई दिल्ली : फेसबुक , यूट्यूब, गूगल आदि सोशल नेटवर्क पर यौन अपराधों से सम्बंधित वीडियो शेयर करने को लेकर एक याचिका गैर सरकारी संगठन प्रज्वला की ओर से वकील अपर्णा भट्ट ने न्यायालय में दी गयी थी. जिसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने गूगल, माइक्रोसाफ्ट, याहू और फेसबुक कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. और जवाब अगले साल की नौ जनवरी तक मांगा है. दायर याचिका में कहा गया है की बलात्कार के बाद बनाये गए विडियो को सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट किया जा रहा है. यह एक साइबर अपराध के अन्तर्गत आता है ऐसी स्थिति में इन्टरनेट कंपनियों को इस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कुछ करना चाहिए. केन्द्र और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दिए गए उपायों में यौन अपराधियों के नाम सार्वजनिक करने को कहा गया. इस पर पीठ ने कहा कि ऐसा मामला दर्ज करने के बाद नहीं बल्कि सिर्फ इस अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद ही होना चाहिए नहीं तो व्यक्ति बाद में बरी हो जाता है तो भी नाम सार्वजनिक हो जाने पर उसकी छवि खराब हो जाएगी. स्मार्टफोन चार्जर खरीदने से पहले यह खबर जरूर पढ़े भारत में आ गया लेनोवो फैब 2 क्या है कीमत और डिटेल्स