दिल्ली में सुप्रीम-कोर्ट के सड़क सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश होंगे जारी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में देश कि सर्वोच्च न्यायप्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर नियुक्त कि गई समिति के दिशा निर्देशों को मंगलवार से दिल्ली यातायात पुलिस लागू करने जा रही है। जिसके तहत अब दिल्ली में अब कोई भी शख्स तेज गति से वाहन चलाते हुए नजर आता है व शराब का सेवन कर अगर वाहन को चलाता पाया गया तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की बात भी दोहराई गई है।

तथा इस नियम के लागु होने से ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से बहुत ही सख्त तरीके से निपटा जा सकेगा। इस बाबत मुक्तेश चंदर जो कि दिल्ली के विशेष यातायात आयुक्त है उन्होंने अपने बयान में दोहराया है कि दिल्ली यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा पर न्यायालय की समिति के दिशा निर्देशों को 15 दिसंबर से कड़ाई से लागू करना शुरू करेगी.

तथा इस नियम के लागु होने पर अगर कोई भी शख्स अगर वाहन को चलाते हुए अगर शराब पिया हुआ पाया गया व इसके साथ-साथ तेज गति से वाहन चलाने, मोबाइल फोन पर बात करते हुए पाया गया तो उसका लायसेंस तुरंत ही रद्द कर दिया जाएगा. इसके साथ साथ इन नियमो का उल्लंघन करते पाए जाने पर उसे तीन माह के लिए निलंबित भी कर दिया जाएगा.     

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