आम्रपाली के चेयरमैन और सीएमडी की होगी गिरफ़्तारी, SC ने दिए आदेश

नई दिल्ली: देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आम्रपाली समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं। इनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस की वित्तीय अपराध शाखा आम्रपाली के निदेशक शिव प्रिय और अजय कुमार को भी इस केस के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर सकती है। 

इन नए नियमों के तहत अब फ्लाइट कैंसल या लेट होने पर रिफंड होंगे पैसे

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस की देखरेख में एक होटल में हिरासत में रखे गए किसी भी निदेशक को हिरासत में लेने से किसी एजेंसी को कभी नहीं रोका।  शीर्ष अदालत ने आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा के दक्षिणी दिल्ली स्थित बंगले सहित निजी प्रॉपर्टी को भी जब्त करने के निर्देश दिए हैं।अदालत के इस फैसले से यह भी साफ़ हो गया है कि अब आम्रपाली ग्रुप के बाकी दो निदेशकों की प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जा रहा है। 

डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की मजबूती के साथ 71.21 के स्तर पर खुला रुपया

सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 200 लोगों और कंपनियों को इस सम्बन्ध में नोटिस जारी किया था। इन लोगों पर कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए फोरेंसिक ऑडिटर्स के साथ सहयोग न करने के आरोप लगाए गए हैं। ये फोरेंसिक ऑडिटर्स आम्रपाली के घर खरीदने वाले लोगों के पैसों की जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। ये कंपनियां और लोग आम्रपाली के साथ वित्तीय लेनदेन में शामिल रहे हैं। 

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