नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक 80 वर्षीय महिला को गैरकानूनी तरह से जेल में रखने पर महाराष्ट्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई. मनोरंजन टैक्स न भरने के मामले में नागपुर में एक 80 वर्षीय महिला सहित 2 केबल ऑपरेटरों को न सिर्फ हथकड़ी लगाई गई बल्कि 4 दिनों तक कैदियों के साथ रखा गया. कोर्ट ने इस मामले पर फटकार लगते हुए कहा, 'इस देश में कानून व्यवस्था है कि नहीं. जानकारी दे की नागपुर में केबल का काम करने वाली आशा उमाले और नितिन नोकरिया को मनोरंजन टैक्स का भुगतान ना करने के मामले में 24 मार्च 2015 को घर से हिरासत में लिया गया था. इस दौरान दोनों को हथकड़ी लगाई गई और जेल में कैदियों के साथ बंद कर दिया गया. इसके चलते दोनों के परिजनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हैबियस कोरपस याचिका दायर की. वहीं नागपुर के कलेक्टर ने दोनों को एक-एक लाख रुपये जमा करने की बात कही. चार दिन जेल में कैद रहने के बाद दोनों ने निश्चित रकम का भगतन कर दिया उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. कोर्ट का कहना है की यह एक गंभीर मामला है और सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए. इतना ही नहीं कोर्ट ने सरकार से यह जवाब भी मांगा कि इन लोगो की गिरफ्तारी किसके कहने पर हुई. इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया की कलेक्टर इस मामले में कोई फैसला लें. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.