बसपा सांसद और दुष्कर्म के आरोपी अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ले सकेंगे शपथ

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से सांसद एवं दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद अतुल राय को गुरुवार को राहत देते हुए शपथ के लिए उन्हें हिरासत पैरोल पर दिल्ली ले जाने की इजाजत दे दी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें राय को सासंद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए दो दिन का कस्टडी पैरोल दिया था।

इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद अतुल राय शुक्रवार को संसद में शपथ ग्रहण कर सकेंगे। दुष्कर्म पीड़िता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उन्हें मिली पैरोल पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। उल्लेखनीय है कि 17 मई 2019 को भी सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन खंडपीठ ने अतुल राय को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से मना कर दिया था और बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया था।

दरअसल, अतुल राय के खिलाफ एक मई 2019 को एक छात्रा ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। इस बारे में वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज की गई, किन्तु अतुल राय पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। पुलिस निरंतर उनकी तलाश कर रही थी। इसी वजह से लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी वह नहीं गये और वीडियो के माध्यम से प्रचार करते रहे। वह पिछले साल 23 मई को आये नतीजों में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गये। तब से वह जेल में हैं और अभी तक सासंद पद की शपथ भी नहीं ले पाये हैं।

अफ़ग़ानिस्तान में पाक दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन, ये है वजह

विधायक मनोहर ऊंटवाल का निधन, इन दिग्गज नेताओं ने किया शोक व्यक्त

प्रेस वार्ता में बोले दिल्ली सीएम अरविन्द केजरीवाल, कहा- मैं आतंकवादी हूँ .....

 

Related News