यूनिटेक को जमा करनी पड़ेगी 30 सितम्बर तक पूरी रकम : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर्स को को फटकार लगाई, कोर्ट ने  फटकार लगते हुई कोर्ट ने बिल्डर्स  को अपने ग्राहकों को 15 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है. आपको बता दे ये ग्राहक यूनिटेक के गुड़गांव में चल रहे विस्टास प्रोजेक्ट के हैं.

सुप्रीम कोर्ट में यूनिटेक ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग(NCDRC) के 2015 के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई है. आयोग ने गुड़गांव के सेक्टर-70 में चल रहे प्रोजेक्ट विस्टास के 38 ग्राहकों को पूरा पैसा ब्याज समेत लौटाने का निर्देश दिया था. आयोग में ग्राहकों ने अपनी अर्जी में कहा था कि 2008 में प्रोजेक्ट लांच हुआ था और 2012 में उन्हें फ्लैट मिलने थे लेकिन यूनिटेक ने उन्हें मकान डिलीवर नहीं किये.

30 सितंबर तक जमा कराना होगा पैसा अदालत के आदेश के मुताबिक 30 सितम्बर तक यूनिटेक को पूरी रकम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट खुद ग्राहकों को रकम वापस करने का इंतजाम करेगी. मामले की अगली सुनवाई अब 4 अक्टूबर को होगी.

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