17 अगस्त से पहले AIPMT करवाने के दिए निर्देश

नई दिल्ली : कई बार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय लोगों को राहत पहुंचाते हैं। इस बार भी उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय ने 10 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को राहत पहुंचाई है। जी हां, कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि सीबीएसई यह परीक्षा किसी भी हाल में 17 अगस्त से पूर्व आयोजित करवा ले। मामले को लेकर सीबीएसई की ओर से दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि आॅलइंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई द्वारा याचिका में कहा गया कि 4 सप्ताह में आॅल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को दुबारा आयोजित करवाया जाना संभव नहीं है।

सीबीएसई द्वारा इस मामले को लेकर कोर्ट से करीब तीन माह का समय मांगा गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए इस तरह से परीक्षा करवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीबीएसई द्वारा न्यायालय से तीन माह का समय मांगा गया था। मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर याचिका मंजूर कर ली गई।

यही नहीं सीबीएसई द्वारा याचिका में यह बात भी कही गई है कि बोर्ड को एआईपीएमटी द्वारा फिर से संचालित करने के लिए उसे अच्छा - खासा वक्त चाहिए। मेर वह करीब 4 सप्ताह में यह परीक्षा आयोजित कर सकेगा। यही नहीं सीबीएसई ने अपने से संबंधित सभी शिक्षण संस्थानों को इस कार्य के लिए सहयोग करने को कहा था। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि परीक्षा में बरती गई अनियमितता का विरोध किया गया है। दूसरी ओर परीक्षा समय पर न होने को लेकर भी विद्यार्थियों द्वारा असंतुष्टि जताई गई थी।

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