के पी ओली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, शेर बहादुर देउबा होंगे नेपाल ने नए पीएम

काठमांडू: नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने देश के पीएम  के पी ओली को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने के पी शर्मा ओली के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रतिनिधि सभा को भंग करने का आदेश दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने दो दिनों के अंदर देउबा को पीएम नियुक्त करने को कहा है।

गौरतलब है कि नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने विगत 22 मई को पीएम के पी ओली की सिफारिश पर संसद भंग कर नवंबर में मध्यावधि चुनाव कराने का ऐलान किया था। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी के इस फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने पीएम पद का दावा करते हुए कहा था कि उनके पास 149 सांसदों का समर्थन है।

इस मामले में अब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि के पी ओली के पास संसद भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने के पी ओली के आदेश को निरस्त करते हुए सात दिन के भीतर प्रतिनिधि सभा बुलाने को कहा है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने दो दिनों के भीतर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को पीएम नियुक्त करने को कहा है क्योंकि उनके पास 149 सांसदों का समर्थन है। 

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