मुंबई की विशेष अदालत ने कहा शीना बोरा हत्याकांड सुनवाई जल्द ही होगी

नई दिल्ली। सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड में मुंबई की विशेष अदालत ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई अब जल्दी-जल्दी कराएगी। अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सितंबर के मध्य में होने वाली अगली सुनवाई पर आरोप तय करने के लिए बहस शुरू करने को कहा है।

शीना बोरा के मंगेतर राहुल मुखर्जी, हत्या के मामले आरोपी राहुल के पिता पीटर मुखर्जी और उसकी सौतेली मां व मुख्य आरोपी इंद्राणी की बातचीत के टेप मीडिया में लीक होने के बाद शुक्रवार को सीबीआइ की विशेष अदालत ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत में सीबीआइ ने कहा कि इस मामले में कोई समानांतर सुनवाई नहीं होनी चाहिए।

इसी के साथ अदालत ने मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, उनके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना की न्यायिक हिरासत को 13 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। विशेष सीबीआइ जज एचएस महाजन ने कहा कि अभियोजन पक्ष के वकील आरोप तय करने के लिए बहस शुरू कर सकते हैं।

अब इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक पर होगी। इससे पहले सरकारी वकील भारत बदामी और कविता पाटिल ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष आरोप तय करने के लिए मुकदमा शुरू करने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि कल तक मीडिया इस मामले में दो गवाहों के मुंह में अपने शब्द डालने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा इस मामले में मीडिया के मार्फत समानांतर सुनवाई नहीं होने देनी चाहिए।

इस मामले के गवाहों को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। इस पर जज ने कहा कि उन्हें (मीडिया रिर्पोटों) को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी तरफ से मीडिया में ये टेप लीक नहीं हुए हैं। इसके बाद सीबीआइ ने भी सफाई दी कि उनकी तरफ से भी कोर्ट में टेप लीक नहीं किए गए हैं।

हालांकि पीटर मुखर्जी के वकील मिहिर घीवाला ने कहा कि जब जांच पूरी हो चुकी है तो आरोप तय करने के लिए जांच एजेंसी को बहस शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों पर जिस तरह से बातचीत के टेप दिखाए जा रहे हैं, गवाह इससे प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि दिल्ली में सीबीआइ के एक अफसर ने बताया कि मीडिया में दिखाए जा रहे बातचीत के टेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी पहले ही गहन छानबीन हो चुकी है।

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