सुनंदा पुष्कर मौत मामले में फिर घिरे शशि थरूर, हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। लगभग 15 माह की देरी से दाखिल की गई इस याचिका पर कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को नोटिस भेजा है। बता दें कि, पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अगस्त, 2021 को पारित एक फैसले में शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था। मगर, एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की सिंगल बेंच ने शशि थरूर को इस मामले में नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस ने मामले में 15 माह देरी हो जाने का जिक्र कर इस मामले को पुनः सुनने के लिए कोर्ट का रुख किया था। थरूर की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में 15 माह की देरी पर आपत्ति जताई, क्योंकि डिस्चार्ज का आदेश 18 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था। पाहवा ने आगे कहा कि पुनरीक्षण याचिका की एक प्रति उनके मुवक्किल को नहीं दी गई थी।

वहीं, शशि थरूर के वकील ने मांग करते हुए कहा कि पहले देरी के मामले पर चर्चा की जाए। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को नोटिस जारी किया। पाहवा ने बताया कि अदालत ने देरी की याचिका पर सुनवाई की बात को स्वीकार कर लिया है।

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