वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर बहाली को लेकर दावा

लखनऊ : फिर न्याय की जीत हुई यह कहना है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का जिन्हे पिछले साल कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने को लेकर निलंबित कर दिया गया था साथ ही आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें पूरे वेतन के साथ बहाल कर दिया है।

ठाकुर के दावे के अनुसार उन्हें 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल किया गया है जैसा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ पीठ ने निर्देश दिया था. ठाकुर ने एक प्रेस नोट में कहा, 'केंद्र सरकार ने फिर से यही निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को 26 अप्रैल 2016 के अपने आदेश के जरिए दिया और इन सभी आदेशों के अनुपालन में 11 अक्तूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाली की गई है।

प्रधान सचिव (गृह) देबाशीष पांडा के 11 मई 2016 के आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अपने 31 मार्च 2016 के आदेश के जरिए निलंबन को रद्द कर दिया, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ पीठ ने 25 अप्रैल 2016 को फिर से दोहराया।

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