सेबी ने दिया साईबर सुरक्षा पर ज़ोर

नई दिल्ली : सेबी ने हाल ही में निर्देश देते हुए बाजार नियामक द्वारा शेयर बाजारों, क्लियरिंग काॅर्पोरेशन के साथ डिपाजिटरीज़ को 6 माह के अंदर जरूरी परिवर्तन करने की बात कही गई है। दूसरी ओर सेबी द्वारा मामले में कहा गया है कि बाजार की मूलभूत सेवाओं के लिए साईबर सुरक्षा बेहद जरूरी है। यह ऐसी कंपनियों के शेयरों के लिए भी जरूरी है जो मूल रूप से शेयर कारोबार से निर्भर है। मिली जानकारी के अनुसार यह कहा जा रहा है कि साइबर खतरों से प्रतिभूति बाजार की रक्षा की जा सकती है।

दूसरी ओर प्रमुख इकाईयों से विभिन्न तरह के हमलों से बचने के लिए जरूरी ढांचा स्थापित करने की बात कही गई है। यही नहीं बाजार की प्रणाली, नेटवर्क और डाटाबेस की सुरक्षा को तय करने के लिए सेबी द्वारा सर्कुलर जारी किया गया। यही नहीं इन्हें साईबर सुरक्षा से जुड़ी नीतियां और नियमन बनाने के निर्देश दिए गए। मामले में सेबी ने सर्कुलर जारी कर दिया है। इस दौरान कहा गया है कि यह एक तरह का तंत्र है।

जिसके माध्यम से कहा गया है कि यह डाटाबेस की साज संभाल करता है और साईबर सुरक्षा प्रदान करता है। मामले में एक साइबर सुरक्षा नीति की जरूरत है। दूसरी ओर कहा गया है कि साईबर अपराध को एक खतरे से भी बचाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि साईबर सुरक्षा एक बड़ा मसला है। 

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