सीवीसी, वीसी की नियुक्ति के लिए केंद्र को मिली अनुमति

नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को चयनित उम्मीदवारों की सूची में से केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और एक सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति प्रदान कर दी है। यह दोनों पद पिछले कुछ माह से रिक्त थे और शीर्ष अदालत ने पिछले साल 17 दिसंबर को केन्द्र सरकार से कहा था कि इन नियुक्तियों के लिये कोई भी कदम उठाने से पहले न्यायालय की अनुमति जरूर ले। इन पदों के लिये जारी विज्ञापन के जवाब में मिले 130 आवेदनों की जांच के बाद दस-दस प्रत्याशियों की सूची तैयार की गयी थी।

प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की खंडपीठ ने कहा, "सीवीसी और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जरूरत को देखते हुये इन नियुक्तियों की अनुमति प्रदान कर दी हैं।" न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह नियुक्तियां करने के बाद अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी इन पदों के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पूरी सूची सहित सारा रिकार्ड और सामग्री उसके समक्ष पेश करेंगे। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इसके बाद सभी संबंधित पक्ष अपनी अपनी दलीलों के साथ आज सकते हैं।

इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही रोहतगी ने कहा कि सरकार ने सीवीसी और एक सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और तीन सचिवों - कैबिनेट सचिव, वित्त सचिव तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव की समिति ने इस प्रक्रिया के लिये आवश्यकता पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुये कुछ अभ्यर्थियों की सूची तैयार की है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता का मकसद हासिल कर लिया गया है और अब नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य उत्कृष्ठ निष्ठा वाले व्यक्ति की नियुक्ति करना है।

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