कावेरी जल के कारण न हो हिंसा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली : कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक में उपजे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों को यह निर्देश दिये है कि वह यह देखे कि कावेरी जल के कारण न तो किसी तरह का विवाद हो और न ही हिंसा उपजे। आपको बता दें कि कावेरी जल के कारण कर्नाटक के बेंगलूरू में हालात बेकाबू हो गये थे और इसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हालांकि गुरूवार को प्रशासन ने कर्फ्यू पूरी तरह से हटा दिया है।

गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट कावेरी जल विवाद मामले में गंभीर दिखाई दिया। कोर्ट ने दोनों ही राज्यों की सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि वे जल के मामले में दिये गये आदेश के बाद किसी तरह की हिंसा न होने दे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु को कावेरी नदी से 15000 क्यूब पानी का सप्लाय करने के निर्देश जारी किये थे, लेकिन जब कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को जल का सप्लाय करना शुरू किया तो विरोध होने लगा।

इसके चलते बेंगलूरू में हिंसा भड़क गई थी। इधर भले ही बेंगलूरू से कर्फ्यू हटा दिया गया हो लेकिन कर्नाटक में विरोध स्वरूप एक दिन का बंद रखा गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कुछ स्थानों पर प्रदर्शन होने के भी  समाचार मिले है।

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