15 साल पुराने इनकम टैक्स मामले में अमिताभ को सुप्रीम कोर्ट से झटका

नई दिल्ली : 15 साल पुराने इनकम टैक्स के मामले में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने अमिताभ से जुड़े केस को रीओपन करने की इजाजत दे दी। इससे पहले उन्हें बांबे हाइ कोर्ट से राहत दी गई थी। मामला 2001 के कौन बनेगा करोड़पति से जुड़ा हुआ है। बिग बी पर इस शो से जुड़ी कमाई पर 1.66 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है।

आईटी विभाग के अनुसार, 2001-02 के असेसमेंट ईयर में अमिताभ ने अपनी टैक्सेबल इनकम 3.23 करोड़ रुपए दिखाई थी, जबकि असेसिंग ऑफिसर के मुताबिक, अमिताभ ने टीवी शो केबीसी से उस साल 26 करोड़ रुपए कमाए थे। अमिताभ को टैक्स नोटिस देने के असेसमेंट ऑफिसर के ऑर्डर को इनकम टैक्स कमिश्नर ने बरकरार रखा था। लेकिन इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने इस ऑर्डर को खारिज कर दिया था।

इसके बाद ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बांबे हाइ कोर्ट में अपील की। लेकिन हाई कोर्ट ने अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बच्चन को 30 प्रतिशत की टैक्स छूट दी जा सकती है। विभाग का कहना है कि अमिताभ इस शो के एंकर थे, इसलिए उन्हें इस शो का आर्टिस्ट नहीं कहा जा सकता।

Related News