सुब्रत रॉय या तो जेल जाएं या फिर 300 करोड़ जमा करेंः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: निवेशकों से धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय की पेरोल की अवधि को सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने इन्हें इस तारीख तक 300 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का आदेश दिया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालत सहारा की ओर से अब तक की गई कोशिशों से असंतुष्ट है।

सर्वोच्च अदालत ने रॉय के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो रिसीवर की नियुक्ति के लिए बहस अगली सुनवाई में करें. मानवीय आधार पर रॉय की पेरोल को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्यों कि इसका मतलब प्रक्रिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करना होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि या तो सहारा श्री पैसे चुकाएं या फिर जेल जाएं।

सहारा के कर्मचारी आर एस दुबे को भी कोर्ट ने पेरोल दिया. कोर्ट में सहारा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो कतर सरकार के साथ एक डील पर बात कर रहे है, 6 मई को रॉय को 4 सप्ताह की पेरोल पर रिहा किया गया था। उन्हें ये पेरोल उनकी मां के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए दी गई थी।

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