अब सरकारी विज्ञापनों पर मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों की भी लग सकती है तस्वीर

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी विज्ञापनों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री व कैबिनेट मिनिस्टर्स आदि की फोटो लगाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने पिछले साल सरकारी विज्ञापनों पर केवल पीएम, प्रेसीडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तस्वीर लगाए जाने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में तीन सदस्यीय लोकपाल गठित करने को कहा था। इससे पहले सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि अगर पीएम की फोटो विज्ञापनों में हो सकती है, तो सीएम की क्यों नही। मंत्री बिना चेहरे के हो गए है। पांच साल एक ही चेहरा देखने को मिलेगा, जो प्रधानमंत्री का है।

दूसरे चेहरे भी दिखाना लोकतंत्र का हिस्सा है। पीएम और CM संघीय ढांचे का हिस्सा हैं, इसलिए यह भेदभाव नहीं हो सकता। आगे रोहतगी ने कहा कि सरकारी विज्ञापन जनता तक पहुंचने का जरिया है। आज सोशल मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया का दौर है।

विजुअल का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे में रोक लगाना सही नहीं है। लोगों को ये जानने का हक है कि उनका मंत्री क्या काम कर रहा है। इसी तरह सरकार को भी जानकारी लोगों को पहुंचाने का अधिकार है।

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