सत्यम कंप्यूटर मामला में राजू समेत अन्य नौ की सजा माफ़

नई दिल्ली : सत्यम कंप्यूटर एकाउंटिंग के करोड़ों रुपये के घोटाले मामले में मेट्रोपोलिटिन सेशंस कोर्ट ने कंपनी के फाउंडर बी. रामलिंग राजू समेत 10 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया है और उनका सात साल का सश्रम कारावास भी माफ़ कर दिया है. गौरतलब है कि निचली अदालत ने कुछ दिनों पहले इन सभी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी. इसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. हैदराबाद के विशेष न्यायाधीश (आर्थिक अपराध) एम. लक्ष्मण ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि राजू व उनके भाई और सत्यम के तत्कालीन एमडी बी रामा राजू की सजा के अमल को निलंबित किया जाता है.

उन्हें एक एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानत देने को कहा गया. अदालत ने अपने आदेश में आरोपियों से जुर्माना राशि का दसवां हिस्सा रिहाई या जमानत की तारीख से चार हफ्ते के अंदर सुनवाई अदालत में जमा कराने को कहा है. आठ अन्य आरोपियों के मामले में अदालत ने उनकी सजा भी निलंबित कर दी है और उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर जमानत दी है. इन्हें भी अपने जुर्माने की राशि का दसवां हिस्सा चार हफ्ते में दाखिल करवाने को कहा गया है.

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