समलेटी बमकांड : 23 साल का वक्त जेल में गुजारा, HC ने 6 आरोपी किए बरी

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा साल 1996 के समलेटी बमकांड मामले में आरोपी लतीफ अहमद बाजा, अली भट्ट, मिर्जा निसार, अब्दुल गोनी और रईस बेग समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है. इसके बाद 5 लोग मंगलवार को जयपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए है और इन्हें 1996-97 में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था. वहीं इन लोगों द्वारा 23 साल का वक्त जेल में गुजारा गया है. बताया जा रहा है कि इन लोगों को दिल्ली और अहमदाबाद जेल में भी रखा गया. हालांकि इन्हें समय-समय पर पैरोल या जमानत पर रिहा किया जाता रहा है. 

मुख्य आरोपी के साथ साबित नहीं हो सके संबंध

इन आरोपियों को बरी करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है कि अभियोजक पक्ष मामले में आरोपियों के खिलाफ षडयंत्र रचने के सबूत देने में नाकाम रहा है. इस मामले के मुख्य दोषी अब्दुल हमीद के साथ इन आरोपियों के संबंध साबित नहीं हो सके है. वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अब्दुल हमीद की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है. मंगलवार को जेल से रिहा होने के बाद पांचों आरोपियों ने बताया कि वे क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (क्राइम ब्रांच) द्वारा आरोपी बनाए जाने से पहले एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे.

जेल से बाहर आने के बाद कुछ यूं सुनाया दुखड़ा...

56 साल का रईस बेग आगरा के रहने वाले हैं. 57 वर्षीय अब्दुल गोनी जम्मू-कश्मीर के डोडा का रहने वाला हैं. जबकि 42 वर्षीय लतीफ अहमद बाजा, 48 वर्षीय अली भट्ट, 39 वर्षीय मिर्जा निसार श्रीनगर के निवासी हैं. जेल जाने से पहले अली भट्ट का कारपेट का कारोबार था, जबकि लतीफ अहमद बाजा दिल्ली और काठमांडू में कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट बेचने का काम किया करते थे. बता दें कि इसके अलावा मिर्जा निसार पढ़ाई कर रहा था और अब्दुल गोनी एक स्कूल को चलाता था. 

अब्दुल गोनी द्वारा बताया गया है कि, 'जेल जाने से पहले हमको वहां के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.' रईस बेग ने बताया कि, 'जेल में रहने के दौरान हम रिश्तेदारों से बिछड़ गए थे. मेरी मां, पिता और दो अंकल गुजर गए. आखिरकार हमको कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया, हालांकि जितने साल हमने जेल में गुजारे उसे कौन वापस लाकर देगा?' बेग ने आगे कहा कि उनके जेल में रहने के दौरन उनकी बहन और भतीजी की शादी तक हो गई, लेकिन वे जेल में ही सड़ते रहे.'

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