फिर मुसीबत में फंसे सलमान, मारपीट का नया केस हुआ दर्ज

लगता है बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की किस्मत इन दिनों उनके साथ नहीं है. सलमान पहले ही "हिट एंड रन" केस के कारण परेशान है और अब सलमान पर एक और मुसीबत आ गई है. दरअसल सलमान पर हाल ही में एक नया केस दायर किया गया है. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने फ्लाइट में यात्रा के दौरान को-पैसेंजर के साथ बहस और मारपीट की. इस मामले में को-पैसेंजर रविंद्र द्विवेदी ने सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. मारपीट की यह घटना करीब पांच महीने पहले 4 नवंबर 2014 को मुंबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट में हुई थी. खबर के अनुसार यात्रा के दौरान सलमान खान की एक साथी यात्री से उनकी बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से रविंद्र द्विवेदी को पिटवाया. 
यही नहीं सलमान खान ने अपने बॉडीगार्ड से यह भी कहा कि वह रविंद्र द्विवेदी से डॉक्युमेंट्स भी छीन ले. दरअसल उस समय रविंद्र द्विवेदी के पास बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के एक्सीडेंट मामले के पेपर्स थे. इस मामले में अंधेरी (मुंबई) मेट्रोपोलिटन कोर्ट नं. 66 ने केस फाइल करते हुए एयरपोर्ट पुलिस को मामले की छानबीन करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट पुलिस IPC की धारा 156 (3) के तहत मामले की जांच कर रही है. रविंद्र द्विवेदी ने बताया कि, "मैं 4 नवंबर 2014 को वे अन्य कमेटी मेंबर्स के साथ जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W331 में यात्रा कर रहे थे. इस दौरान जैसे ही मैं फ्लाइट में पहुंचा, सलमान ने मुझे गालियां देने लगे और अपने बॉडीगार्ड से मुझे मारने और मेरे पास रखे पेपर छीनने को कहा." रविंद्र द्विवेदी के अनुसार उन पेपर में गोपीनाथ मुंडे के निधन से जुड़े महत्वपूर्ण पेपर्स भी थे.
घटना के बाद रविंद्र द्विवेदी ने एयरपोर्ट पुलिस के पास गए, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया. इसके बाद उन्होंने अंधेरी कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करवाई. करीब पांच महीने बाद सोमवार को कोर्ट ने मामले पर गौर किया और एयरपोर्ट पुलिस को पुलिस को निर्देश दिया कि वे सलमान के खिलाफ केस दर्ज कर आपराधिक धारा 156 (3) के तहत मामले की जांच करें. कोर्ट ने पुलिस को आईपीसी की धारा 392 (लूट), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (भड़काने के इरादे से अपमान कर करना), 506 (2) और 504 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

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