मालेगांव ब्लास्ट : साध्वी प्रज्ञा सहित अन्य आरोपियों को बड़ी राहत

नई दिल्ली : मालेगांव ब्लास्ट मामले में फंसी साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुये निचली अदालत को निर्देश दिये है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिये गये निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह प्रज्ञा सिंह और अन्य आरोपियों के जमानत आग्रह पर एक माह के अंदर विचार करें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिये है कि मकोका के प्रावधानों पर भी विचार नहीं किया जाये।
 
प्रमाणित नहीं मकोका क्यों-
 
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम एवं न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि आखिर प्रज्ञा सिंह या अन्य आरोपियों पर मकोका क्यों लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लास्ट के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिये विशेष निचली अदालत को एक माह का समय दिया है।
 
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 के दौरान हुये ब्लास्टा मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामले के आरोपी प्रज्ञा सिंह व कर्नल पुरोहित पिछले 6 वर्षों से जेल में बंद है।

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