आरटीओ: वाहनो के रजिस्ट्रेशन के लिए स्पीड गवर्नर अनिवार्य

इंदौर: अब बिना स्पीड गवर्नर के नए वाहनो का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का पालन करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस नियम को 1 अप्रैल से शहर में लागु कर दिया जाएगा, इस नियम की सीमा में पुराने वाहन भी होंगे, पुराने वाहनो के लिए भी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए स्पीड गवर्नर होना अनिवार्य है|

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार सभी वाहनो में स्पीड गवर्नर अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके बाद 15 अप्रैल 2015 को एक संशोधन के दौरान सरकार द्वारा आदेश से दो पहिया, तीन पहिया, फायर वाहन, एम्बुलेंस, पुलिस और सभी 8 बैठक क्षमता से कम वाहनो को को दूर रख कर फैसला किया गया था|

जिसके बाद राज्य सरकार इस आदेश को राज्य में 1 अप्रैल तक लागु करने की तैयारी कर रही है, इंदौर आरटीओ डॉ. एमपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया की, "सरकार के स्पीड गवर्नर अनिवार्य करने के फैसले को हम शहर में लागु कर रहे है, जिसके तहत नए वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए वाहनो में स्पीड गवर्नर अनिवार्य होगा|

रजिस्ट्रेशन रिन्यू के लिए स्पीड गवर्नर को अंनिवर्य किया गया है," स्पीड वाहन लगाने की जिम्मेदारी आरटीओ द्वारा वाहन निर्माता, विक्रेता या परिवहन विभाग को दी जा सकती है, उनके द्वारा वाहन निर्माता को इसके लिए प्राथमिकता दी जा रही है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव स्पीड गवर्नर ही वाहनो में लगाये जा सकेंगे|

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