आरके पचौरी पर लगी विदेश जाने से रोक

नई दिल्ली : यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (टेरी) के महानिदेशक आरके पचौरी को हाई कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है. न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने कहा कि अदालत को नहीं लगता कि विदेश में उनकी उपस्थिति जरूरी है. 
इसके बाद पचौरी के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली. पचौरी ने अदालत से ग्रीस में 26-29 अप्रैल तक होने वाले ग्लोबल वाटर समिट में शामिल होने की अनुमति मागी थी. 
इससे पूर्व पचौरी ने गत 17 अप्रैल को दिल्ली की एक निचली अदालत के पास विदेश जाने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने उन्हें इससे संबंधित अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में जाने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि पचौरी पर टेरी में कार्यरत एक महिला रिसर्च एसोसिएट ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. 
गत 21 मार्च को अदालत ने उन्हें विभिन्न शर्तो के साथ अग्रिम जमानत दी थी. इसमें यह शर्त भी शामिल थी कि वह टेरी परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे. गत 13 फरवरी को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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