बलात्कार के आरोपी को 10 साल की जेल

चैन्नई : मद्रास हाई कोर्ट जज पी. देवदास ने महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण व् बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने ऐसे काम करने वाले लोगों को गिद्द बताते हुए कहा कि इन गिद्धों को बिलकुल भी हल्के में न लेकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. अदालत ने यह बात 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कही. जस्टिस देवदास ने आदेश में इरोड के प्रधान सहायक सत्र न्यायाधीश के 20 दिसंबर 2010 के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इन दिनों महिला एवं बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यह बिना मकसद वाला जुर्म है, इस तहर के अपराधो में आरोपी को कठोर सजा होनी ही चाहिए.

इस मामले में जस्टिस देवदास ने कहा कि साढ़े चार साल की बच्ची से यह उम्मीद नहीं की जा सकती की वह अपने साथ हुए दुष्कर्म को इतने सही तरीके से बता पाए, जितना कि एक वयस्क लड़की बता सकती है. इसलिए इस मामले में पेश किए चिकित्सीय सबूतों के आधार पर पता चला है की उसके साथ बलात्कार हुआ है.

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