राजस्थान पुलिस ने मांगी ग्लोक पिस्टल, सरकारी नियमों में उलझा सौदा

जयपुर: राजस्थान पुलिस में 75 विदेशी ग्लोक पिस्टल की खरीद नियमों में उलझ गई है. पिस्टलों की कीमत मात्र 43 लाख 40 हजार रुपए है, किन्तु भुगतान विदेशी मुद्रा में लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से होना है, जबकि सरकारी नियमों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है. ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश सरकार से ग्लोक पिस्टल की खरीद के लिए लेखा नियमों में राहत देने की अनुमति मांगी है.

राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पुलिस अपने हथियारों के बेड़े में 75 नग सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल ग्लोक को शामिल करना चाहती है. अचूक निशाने और वजन में हल्की ग्लोक पिस्टल के लिए पुलिस मुख्यालय ने गृहमंत्रालय को अपनी डिमांड भेजी है. गृह मंत्रालय ने पिस्टल के लिए सीआरपीएफ नई दिल्ली को जरुरी कार्रवाई के लिए पत्र लिख दिया. सीआरपीएफ ने ग्लोक एशिया पैसिफिक लिमिटेड कम्पनी हॉन्गकोंग को पत्र भेजकर ग्लोक पिस्टल सप्लाई करने के लिए आदेश दे दिए हैं.

फर्म ने 75 नग ग्लोक पिस्टल का भुगतान विदेश मुद्रा में साख पत्र यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए करने का आग्रह किया और इसके लिए फर्म ने 28 जनवरी 2019 को पत्र लिखा. बस यहीं ग्लोक पिस्टल खरीद का मामला उलझ गया. दरअसल  सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में विदेशी फर्म से उत्पाद खरीदने पर लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पर भुगतान का प्रावधान नहीं है.

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