राजस्थान में 79 वर्ष तक के किसानों को मिलेगा बीमा लाभ

जयपुर : राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के किसानों के हित में नया कदम उठाया है. अब प्रदेश में 79 वर्ष तक के ऋणी किसानों का जीवन बीमा हो सकेगा. सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत राज्य सरकार ने यह राहत प्रदान की है. पहले 69 साल के किसान ही इसके पात्र थे. सरकार के इस फैसले से 20 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा.

इस बीमा योजना के बारे में राज्य के सहकारिता मंत्री अजयसिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 8.81 रु. प्रति हजार प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम एक हजार से लेकर 10 लाख रु. का जीवन बीमा किया जाएगा. अल्पकालीन फसल ऋण प्राप्त करने वाले प्रत्येक पात्र किसान का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाएगा, वहीं बैंक में जमाएं रखने वाले, अन्य प्रकार का ऋण लेने वाले व्यक्ति एवं बैंक स्टाफ को उनके आवेदन पर इस योजना का लाभ मिलेगा.

बता दें कि इस बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए बीमा कवर दिया जाएगा.उसके मोबाइल नंबर पर बीमा के प्रमाण पत्र का लिंक एसएमएस के जरिए भिजवाया जाएगा. योजना का लाभ समय पर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को मिलेगा. योजना में एक लाख रु. से अधिक का बीमा लाभ लेने वाले किसानों को अपने अच्छे स्वास्थ्य का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा.

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