राजीव केंद्रों के नाम बदलने के निर्णय को राजस्थान हाई कोर्ट ने किया ख़ारिज

जयपुर. राजस्थान राज्य सरकार ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र करने की बात कही गई थी. इस आदेश को राजस्थान हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. जस्टिस एमएन भंडारी की एकल जज बेंच पर कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने याचिका दायर की थी. इस याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार के इस निर्णय को गलत और अवैध कहा गया था.

याची की तरफ से वकील पुनीत सिंहवी ने बताया है कि कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि 28 दिसंबर 2014 को राज्य सरकार द्वारा जारी किया आदेश अवैध है. इसमें राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र करने की बात कही गई थी. याचिकाकर्ता ने तर्क यह दिया कि राज्य सरकार आदेश देकर केंद्रीय गजट अधिसूचना को रिजेक्ट नहीं कर सकती. 

सिंहवी का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम में संशोधन के जरिए गांवों में संसाधनों कि उपलब्धता को कराने के लिए राजीव गांधी सेवा केंद्रों और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवनों की स्थापना की गई थी. इसका जिक्र 2009 के गजट में किया गया था.  याची ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किये गए इस फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री की छवि पर भी बुरा असर पड़ा है 

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