नई दिल्ली : अब तक ट्रेनों मे सफर करने के लिए विधायक और पूर्व सांसदों को स्थान रिक्त दिया जाता था लेकिन अब रेलवे ने इस सुविधा को वापस ले लिया है। जिसमें विधायकों और पूर्व सांसदों को वीआईपी सूची से बाहर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब विधायक और पूर्व सांसद विशेष कोटे के तहत ट्रेनों में सफर नहीं कर सकेंगे। वीआईपी कोटे के गलत उपयोग को लेकर रेलवे ने इस तरह के कदम उठाए हैं। कहा जा रहा है कि विधायक और पूर्व सांसदों के नाम पर अन्य व्यक्ति ट्रेन के सफर का लाभ लेते हैं। अब एचओआर श्रेणी में मौजूदा सांसद और सांसद की पत्नी ही शामिल रहेंगी। इस दौरान कहा गया है कि 15 सितंबर से इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसद, विधायक और रेलवे की आरक्षण विंडो से आरक्षित टिकट लेते और फिर इमरजेंसी कोटे से टिकट कंफर्म करवा लेते थे। इस दौरान रेलवे बोड द्वारा जानकारी दी गई कि विधायकों और पूर्व सांसदों को इमरजेंसी के लिए डीआरएम आॅफिस संपर्क करना होगा। यदि रेलवे अधिकारियों को यह अनुभव होगा कि उन्हें आवश्यकता है तो ही उन्हें आरक्षित टिकट दिया जाएगा।