मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में आज हाई कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी

नई दिल्ली: ‘मोदी सरनेम’ वाले बयान से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट से भी झटका लगा है। सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी के दोषी ठहराए जाने पर रोक की अर्जी खारिज कर दी है। अब राहुल गांधी इस मामले को आज उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। 

बता दें कि, लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई थी। अगर सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती, तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी। सेशंस कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद अब राहुल गांधी ने बंगले को लेकर भी अपना निर्णय बदल लिया है। राहुल शनिवार तक बंगला पूरी तरह खाली कर देंगे। उन्होंने अपना ज्यादातर सामना अपनी मां यानी सोनिया गांधी के बंगले में पहले ही पहुंचा दिया है।

बंगले को पूरी तरह से खाली करने के लिए वह सूरत कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। राहुल गांधी को 27 मार्च को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। लोकसभा हाउसिंग पैनल द्वारा राहुल गांधी के लिए बंगला खाली करने की समय सीमा रविवार तक के लिए तय की गई है। राहुल गांधी को यह बंगला 2005 में दिया गया था। वह बीते 19 वर्षों से इस बंगले में रह रहे थे। राहुल गांधी अब 10 जनपथ में अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रहेंगे।

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