प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अब ओबीसी को आरक्षण नहीं

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया है. साथ ही केंद्र सरकार के इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी स्पीड पोस्ट के जरिए देश के सभी 40 केंद्रीय विश्विद्यालयों को इस संबंध में नोटिस भी भेज दी है. जिसके मुताबिक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर ओबीसी के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर इसे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर लागू रखने का आदेश दिया है.

इसका मतलब की अब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा. वही अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को तीनों पदों यानी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पर आरक्षण का लाभ मिलेगा.

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