पैन कार्ड को लेकर हमेशा से लोगों को 18 की उम्र का इन्तेजार रहता है लेकिन आपको यह भी बता दे कि यदि आपकी उम्र 18 नहीं हुई है तो भी आप पैन कार्ड बनवा सकते है. इसके लिए खुद नाबालिक अप्लाई नहीं कर सकते है इसके लिए माता-पिता, अभिभावक या फिर नाबालिक के प्रतिनिधि अप्लाई कर सकते है. आपको साथ ही यह भी बता दे कि स्टॉक मार्केट, अचल संपत्ति, म्युचुअल फंड आदि मामलों में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है. नाबालिक का पैन कार्ड बनाने के लिए दस्तावेज : - * आधार कार्ड या * पहचान पत्र या * राशन कार्ड * जन्म प्रमाण पत्र * नाबालिक के 2 फोटो नाबालिक के लिए माता-पिता के पहचान और पते के प्रमाण पत्रो को ही उसका पता और पहचान का साधन माना जाना है. आधार कार्ड के मामले में नाबालिक का ही आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा ना की नाबालिक के प्रतिनिधि का. साथ ही आपको इस बारे में भी बता दे कि नाबालिक का पैन कार्ड बनवाने के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं होता है, इसके लिए आप NSDL या UTITSL देख सकते है. निर्देश एवं जानकारी :- * श्रेणी का चयन करें * अनिवार्य जानकारी भरे * रेंज कोड, क्षेत्र कोड भरे * ऑनलाइन आवेदन संपादित जमा करे * पुष्टि के बाद पावती प्राप्त करे * जमा करने के बाद रंगीन फोटो चिपकाये * पावती भुगतान पर अपना हस्ताक्षर करे आवेदन को इस पते पर भेजें :- NSDL "आयकर पैन सर्विसेज यूनिट, एनएसडीएल ई-गवर्ननेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5 वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लाट संख्या 341, सर्वे नंबर 997/8, आदर्श कालोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे - 411016" आपको इसके बाद नाबालिक का पैन कार्ड पोस्ट के द्वारा प्राप्त हो जायेगा.