भोपाल : सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने जहाँ आये दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आम जनता के लिए हेलमेट और सेट बेल्ट अनिवार्य कर दिया है. वही पुलिस वालो को इसमें छूट देने से पुलिस प्रशासन कि काय्वाही पर सवाल उठने लगे थे. ऐसे में नए नियमो के तहत अब पुलिसवालो के भी चालान बनेंगे.उनका लायसेंस निरस्त किये जाने के नियम बना दिए गए है. इसके लिए बाकायदा एक वाट्सप नम्बर भी जारी किया गया है जिस पर फोटो भेज आप शिकायत कर सकते है. वॉट्सएप नंबर 70491-00983 दिया गया है. अभी ये स्पष्ट नहीं है कि आम लोग इस पर शिकायत कर सकेंगे कि नहीं. प्रदेश में 2015 में 54 हजार 947 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें से दो पहिया गाड़ियों से 19 हजार 968 और चार पहिया वाहनों से 11 हजार 558 हुए. उसी साल सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 9 हजार 314 दो पहिया सवार व पीछे बैठने वाले 3 हजार 172 और चार पहिया गाड़ियों के 1 हजार 210 लोग शामिल हैं. इस तरह के भयावह तथ्यों के बाद हेलमेट और सीटबेल्ट अनिवार्य कर दियेगये है. मगर पुलिस खुद इस दायरे में नहीं थी. मगर अब लायसेंस निरस्त करने और निलंबित करने जैसे कड़े नियम पुलिसवालों पर भी लागु होंगे. यहाँ क्लिक करे आंबेडकर के फोटो लगाने को लेकर योगी ने दिए निर्देश अगर आपके घर मे शादी, तो पहले ये खबर जरूर पढ़ लें यूपी का किसान भी करेगा पढ़ाई जुनैद हत्याकांड - हाईकोर्ट ने लगाई सुनवाई पर रोक