नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह के कथित ‘कुत्ते’ वाले बयान को लेकर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत पर आज (मंगवार) यहां अदालत में कहा कि सिंह ने कोई ‘विशेष अनादरपूर्ण और अपमानजनक’ बयान नहीं दिया जिसके तहत उन पर केस दर्ज किया जाए. पुलिस ने अदालत में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा कि फरीदाबाद में एक दलित परिवार के 2 बच्चों को कथित तौर पर जिंदा जलाए जाने की घटना के मद्देनजर 21 अक्टूबर को पूर्व सेना प्रमुख सिंह के कथित बयान को लेकर उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीश गर्ग के सामने दाखिल ATR के अनुसार, ‘इस संबंध में दलील दी गई है कि शिकायत के अनुसार अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति समुदाय के संबंध में कानून के अनुसार कोई अपमानजनक और अनादरपूर्ण बयान नहीं मिला. इस मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी . अदालत ने 29 अक्तूबर को वकील सत्यप्रकाश गौतम द्वारा पुलिस को SC-ST (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और IPC के प्रावधानों के तहत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दाखिल आपराधिक शिकायत पर ATR दाखिल करने के निर्देश दिए थे.