ईद से पहले सांडो और बेलो का वध करने की HC से माँगी इजाजत

मुंबई : ईद से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उन सांडों-बैलों के वध की अनुमति मांगी गई है, जो प्रजनन और खेती के कार्य के योग्य नहीं है. कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को मांस निर्यात करने की मंजूरी प्रदान करने के आदेश जारी करने की मांग की है. चीफ जस्टिस मोहित शाह और अनिल मेनन की खंडपीठ के सामने मांस कारोबारी अंसारी मोहम्मद उमर और शेख सादिक बाबूलाल की ओर से याचिका दायर की गयी है. इसमें संशोधित महाराष्ट्र पशु संरक्षण कानून की चुनौती का सामना करना पड़ा है.

याचिका में कहा गया है कि हम गायों को मारने पर लगे प्रतिबन्ध को चुनौती नहीं दे रहे. हम सांडों-बैलों को मारने पर लगे प्रतिबन्ध को चुनौती दे रहे हैं. संशोधित कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विरुद्ध है.

प्रतिबन्ध हटाने की मांग दोनों याचिकाकर्ताओं में प्रतिबन्ध हटाने की मांग करते हुए ऐसे सांडों-बैलों के वध की अनुमति मांगी गयी है. जो बूढ़े, प्रजनन या किसी खेती से जुड़े कार्य के योग्य नहीं है. इसके लिए सरकार और पुलिस को आदेश प्रदान करने की मांग की गयी है. 

गाय के वध पर था प्रतिबन्ध आपको बता दे कि महाराष्ट्र सरकार ने कानून में हालिया संशोधन के अंतर्गत सरकार ने सांडों-बैलों का वध करने और उनके मांस के आयात-निर्यात पर रोक लगा दी थी थी. इससे पहले, इस कानून के तहत सिर्फ गायों के वध पर प्रतिबन्ध लगाया गया था.

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