सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीफ सेवन का मामला

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में बीफ के मामले को लेकर सुनवाई किए जाने के बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया गया है। इस दौरान यह बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। मगर इस मामले में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के मामले में दायर की गई और इस पर लगाए गए बैन को खारिज करने की मांग की गई। इस मामले में न्यायाधीशों ने जनहित याचिका पर गौर कर निर्णय के लिए 5 अक्टूबर को तारीख तय की है। 5 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में बीफ को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। जिसके बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। यही नहीं बीफ को लेकर सबसे पहले गुजरात में विवाद हुआ। दरअसल गुजरात राज्य सरकार ने होर्डिंग लगाकर यह दर्शाया था कि बीफ सेवन को कुरान में भी प्रतिबंधित कहा गया है। जिसके बाद लगातार इस मामले में राजनीतिक विरोध उठने लगा। यही नहीं इस मसले पर देशभर में राजनीति गर्मा गई और बीफ सेवन को लेकर राजनेता तरह-तरह के निष्कर्ष निकालने लगे।

Related News